केवल सिंह प्रति गवन करता इसमें माननीय आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल को दिनांक 11.10.2023 में द्वितीय अपील प्रेषित है जिसमें दिनांक 26/7/2023 में आरटीआई तथा धारा 7(6) के तहत दिनांक 19/ 9/2023 को प्रथम अपील हुई है और जिला पंचायत सिवनी को फर्जी तरीके से आवेदक की आरटीआई आंतरिक की गई है! जिसे आवक-जावक आवेदक को दिए जाने का झूठा लेख किया गया है और यह लेख माननीय न्याय जिला सिवनी (डीजे) को प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर उक्त झूठा लेख कर आवेदक को दिया गया है । इस प्रकार चाही गईजानकारी के बारे में आवेदक को जानबूझकर गुमराह किया गया है।
इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अनावेदक का संरक्षण किया जाना सिद्ध है और इस प्रकार अनावेदक की भ्रष्टाचार पर न्यायालय की वर्तमान कार्यवाही को छुपाया जा रहा है। इसमें जिला विधिक प्राधिकरण सेवा स्वयं जिम्मेदार है और द्वितीय अपील अधिकारी ने आज तक निशुल्क रूप से धारा 7(6) के अंतर्गत जानकारी दिलाने में असफल रहे है अपील की विषम परिस्थिति से पहले आवेदक को जानकारी नहीं दिए जाने से तथा उच्च जांच मे भी विषम परिस्थिति पर सभी अनावेदक जिम्मेदार है।
यदि माननीय न्यायालय जानकारी दिए जाने के लिए आरटीआई में न्यायलय को कोई छूट मिलने का भ्रम है। तब इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त साईटेसन / प्रमाण जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया है क्रपया द्वितीय अपील एवं महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय के पत्र का अवलोकन करे और इसके आधार पर शासन को लाखों रुपए की हानी एवं जनहित पर न्यायिक कार्यवाही से शासन और जनता को लाभान्वित किया जाना चाहिए | जबकि भ्रस्टाचार संरक्षित हो रहा है और यही कारण है की आज तक वर्षों से गबन का केस चलता आ-रहा है तथा केश की यथा स्थिति को छुपाय गया है|
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